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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की 1000 वर्गफीट की जमीन की अदला-बदली के खिलाफ जिला कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिक्षेत्र की जमीन को तीन साल पहले की अदला-बदली की गई थी, जिसे कोर्ट में याचीकर्ता ने गलत बताया है। याचिकाकर्ता ने विश्वनाथ कॉरिडोर की सारी जमीन बाबा विश्वनाथ के नाम करने की मांग की गई है।


सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने लिस्टेड कर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर अधिग्रहित जमीन का स्वामित्व विश्वनाथ मंदिर का घोषित करने और मसाजिद कमेटी से जमीन की अदला-बदली को चुनौती देने वाली याचिका दी बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एडवोकेट नित्यानंद राय ने दायर की है।


जमीन की अदला-बदली को चुनौती देने वाली याचिका पर भेजा गया नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी वाराणसी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को मिल गया था लेकिन अब तक किसी ने जवाब दाखिल नहीं किया, कोई भी प्रतिवादी न तो अदालत में हाजिर हुआ।

 

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