
दिल्ली" के उच्चतम न्यायालय ने देश में चुनावों के लिए फिर से मतपत्रों के जरिए मतदान कराने की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने टिप्पणी की, ''जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से छेड़छाड़ नहीं होती।
जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है।