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दिल्ली में हुई GST काउंसिल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। 12% और 28% टैक्स स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब देश में केवल दो मुख्य दरें  5% और 18% रहेंगी। यह बदलाव “GST 2.0” के रूप में लागू होगा।

साथ ही महंगे और हानिकारक उत्पादों (जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि) पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा। नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स प्रणाली सरल होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

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