वाराणसी। आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में पति और ससुर को बड़ी राहत मिल गयी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने सराय नंदन, खोजवा थाना भेलूपुर निवासी आरोपी पति राजकुमार मौर्या व ससुर रज्जन प्रसाद मौर्या को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी के अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने पक्ष रखा।
⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार पड़ाव, थाना मुगलसराय, चन्दौली निवासी वादी ज्योति कुमार मौर्या ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी कि उसकी बहन रजनी मौर्या की शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व राजकुमार पुत्र रज्जन मौर्या निवासी सरायनन्दन खोजवा से हुई थी। शादी के एक साल तक सब कुछ ठीक रहा। किन्तु उसके बाद राजकुमार मौर्या शराब पीकर उसकी बहन के साथ आये दिन गाली गलौज मारपीट शुरु कर दिये। शराब का आदी हो जाने के कारण पान की दुकान पर बैठना छोड़ दिया तथा उसकी बहन से दारु पीने के लिए पैसा माँगता था। मना करने पर मारपीट शुरु कर देता था। कई बार लड़की की सास रानी मौर्या तथा ससुर रज्जन मौर्या से शिकायत की गई लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा धीरे-धीरे इन लोगो की हिम्मत बढ़ गई तथा ससुर रज्जन मौर्या व ननदे गुंजा मौर्या, बाबी मौर्या और जया मौर्या भी उसकी बहन को मारने पीटने के साथ ही मानसिक प्रताड़ना भी शुरु कर दिया। पति राजकुमार उसकी बहन के गहने मारपीट कर ले लेता था उसके पश्चात दारु पीता था। इतनी कष्ट व मारपीट प्रताड़ना के कारण 9 अक्टूबर 2021 को समय लगभग 3 बजे उसकी बहन अपने ससुराल में जहर खा ली जिसकी सूचना उसके बडे़ जीजा बलवन्त मौर्या ने टेलीफोन से दिया। उसके बाद साईनाथ हास्पिटल बटुआपुरा में भर्ती थी समय शाम 6.30 बजे डाक्टर द्वारा उसकी बहन को मृत घोषित कर दिया।