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वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर दलित मजदूर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने फूलपुर निवासी आरोपित सितेंद्र यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही नियमित जमानत के लिए 18 अप्रैल की तिथि नियत कर दी है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बर्जी, रामपुर (जौनपुर) निवासी दलित ज्युतलाल उर्फ सोनू ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 23 फरवरी 2025 को मजदूरी करके अपने घर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में पहलवान बाबा मंदिर के पास वह जैसे ही पहुंचा, तभी पुरानी रंजिश को लेकर फूलपुर निवासी सितेद्र यादव ने उसकों रस्ते में रोककर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुलाकर गाली गुप्ता देने लगा। इस पर जब उसने विरोध किया तो वह उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। साथ ही मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा। शोर सुनकर आसपास के गाँव के लोग वहां पहुंचे और बीचबचाव किया, जिससे उसकी जान बची। बाद में हमलावर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गई। इस मामले में पुलिस ने ज्यूतलाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपित ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी।

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