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तीन नए क्रिमिनल कानून होंगे लागू । आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं।
अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी।
2. धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है।
3. रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा।
आज यानी 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं।
और भी कुछ खास बलवाव की सूचना जारी जुलाई से कई बदले हुए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके साथ ही जुलाई महीने के बीच में भी कुछ नियमों में बदलाव होंगे। ऐसे में आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है।
आइए जानते हैं:
1. सिम कॉर्ड पोर्ट में बदलाव TRAI ने सुरक्षा के लिहाज से नियम में बदलाव का फैसला किया है। इसके तहत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम में बदलाव किया जा रहा है। इसमें सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर ग्राहक को नए सिम के लिए अब थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले स्टोर से नया सिम कार्ड मिल जाता था, लेकिन अब इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब 7 दिन के बाद ही नया सिम मिल पाएगा।
2. साथ ही जियो वोडाफोन एयरटेल कर रिचार्ज प्लान की कीमत में बदलाव देखने को भी मिल सकता है
3. पेटीएम पेमेंट बैंक के इनएक्टिव वॉलेट 20 जुलाई 2024 से बंद कर दिये जाएंगे। बता दें कि इसमें पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनमें जीरो बैलेंस है उन वॉलेट को बंद कर दिया जाएगा। सभी प्रभावित यूजर्स को 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी।
4. जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होनेवाला है। इसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए रेग्युलेशन के अनुसार, 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए किए जाने चाहिए।
रिपोर्ट ठाकुर अनिकेत शर्मा