Shaurya News India
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मिर्जापुर।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त सहयोग से उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश मीरजापुर अनमोल पाल के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विकास खण्ड कोन ग्राम श्रीपट्टी कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय श्रीपट्टी के प्रागंण में महिलाओं के हितार्थ अधिकार एवं संरक्षण कानूनी विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ डीएलएसए सचिव विनय आर्या एवं उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगणो ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार त्रिपाठी मध्यस्थ/रिर्सोस पर्सन ने किया।

 


डीएलएसए सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश श्री विनय आर्या ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहू, महिला समूह एवं क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि महिलाएं, माता बहने परिवार की अग्रणी सदस्य होती है,

 

उनके बगैर परिवार अधूरा है उनका सम्मान करना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए संवैधानिक तौर पर उनके अधिकारों के कानून बनाये गये है, महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन, घरेलू हिन्सा, महिला उत्पीड़न, भरण-पोषण, महिलाओं के मदद के लिए महिला थाना, महिला हेल्पडेस्क, महिला हेल्प लाईन इत्यादि, और महिलाओं को अंधेरे में गिरफ्तार न करने के कानून बनाये गये है।

 

साथ ही साथ महिलाओ के मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तत्पर्य हैं, महिलाओं को यदि किसी प्रकारण की समस्या होती है तो प्राधिकरण में एक सादे कागज पर अपनी समस्या को लिखित तौर पर प्रस्तुत करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उपस्थित आप सभी महिलाओं को संरक्षण कानूनी सहायता से संबंधित पम्प्लेट किट उपलब्ध कराई जा रही है।

 


जिसमें सारी जानकारी है। कृपया उसका अनुसरण करें और लाभ उठाये। शिविर में रिर्सोस पर्सन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार त्रिपाठी, पी.ओ पंकज शर्मा, सीडीपीओ श्रीमती कन्द्रकला मिश्रा, समाज कल्याण पर्यवेछक श्रीमती शालिनी सिन्हा, एआरपी कोन विवेक कुमार, वनस्टाप सेन्टर प्रबन्धक पूजा मौर्या ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहू, महिला समूह एवं क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं को बताया कि महिलाओं के उत्थान हेतु महिलाओं को आगे लाने के लिए संवैधानिक अधिकार, महिला उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा,

 

भरण पोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, नाबालिग बालिकाओं/महिलाओं के साथ बलात्कार पॉक्सो कानून तथा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यागंजन पेंशन, महिला मिशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कुपोषण, महिला हेल्पडेस्क, महिला सुरक्षा हेल्प नम्बर, वैवाहिक विवादो आदि पर विस्तार
पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराये गये।

 

कार्यक्रम में वरिष्ठ सहा० दीपक कुमार श्रीवास्तव, उप नि० रणविजय सिंह थाना चील्ह, पीएलवी जयप्रकाश सरोज, आकाश प्रिय, रूपा गुप्ता, कल्पना यादव, रेखाकुमार, आगंनवाडी कार्यकत्री, आशा बहुए, एएनम एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकायें स्टाफ ग्राम प्रधान शम्भू नाथ यादव एवं अन्य ग्रामीण महिओं के सराहनी सहयोग से महिला हितार्थ संरक्षण विषयक विधिक जागरूकता शिविर को सफल बनाया गया।

 

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