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सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए बच्चों को पैरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी, जल्द आएगा नियम!

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पैरेंट्स की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

यह प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के मसौदा नियमों में शामिल है, जिसे केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी किया।

केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं।

इस कानून के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए बच्चों को माता-पिता से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

इस मसौदा नियमों पर 18 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव के बाद ही सरकार इसे नोटिफाई करेगी।

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