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वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (चौदहवां) फ़ाइनेंस, मनोज कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में लोवर कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दाखिल निगरानी अर्जी को सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दिया। अदालत में जयप्रकाश जायसवाल की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, एकलाख अहमद, सतेंद्र कुमार भारद्वाज व विशाल सोनकर ने पक्ष रखा।

⚡️प्रकरण के अनुसार छित्तूपुर, थाना सिगरा निवासी नीरज अग्रवाल ने अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की थी। आरोप है कि धोखाधड़ी के मामले में उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत विपक्षी प्रकाश शंकर गुप्ता, जयप्रकाश जायसवाल, सतीश गुप्ता, मनोज सिंह व अनुज पांडे के खिलाफ अर्जी दायर की थी। इस लोगो पर आरोप था कि वादी कि क्रय की गई जमीन को धोखाधड़ी करते हुए जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में लोवर कोर्ट ने निगरानी कर्ता की अर्जी को विधि विरुद्ध तरीके से 26 अप्रैल 2023 को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। जिसके बाद निगरानी कर्ता ने लोवर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी।

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