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अबोध बेटी को पीटने और उसके मुंह में मिर्च ठूंसने की आरोपी मंझनपुर क्षेत्र के खेरवा गांव की महिला ने भी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। पति सहित सात आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

खेरवा (बरौला) गांव की श्वेता गौतम पत्नी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उसकी शादी 27 नवंबर 2022 को हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करने लगे।

तीन अक्तूबर की रात पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद दो दिनों तक घर के कमरे में कैद रखा। पांच अक्तूबर को मंझनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें पीड़ित महिला पर आरोप लगाया कि वह 11 माह की बेटी शानवी को बेरहमी से पीटती है और उसके मुंह में मिर्च तक ठूंस देती है। मामला सुर्खियों में आने पर सात अक्तूबर को पीड़िता के मायके वाले आए तो ससुराल पक्ष वालों ने उनकी पिटाई की।

पिटाई से पीड़िता के साथ उसके पिता हरिश्चंद्र व भाई राहुल को गंभीर चोट आई। पीड़ित महिला का कहना है कि बेटी पैदा होने के बाद ही उसके साथ ज्यादती ज्यादा शुरू की गई। अब खुद को बचाने के लिए ससुराल वाले उसी बेटी को हथियार बना रहे हैं।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति सत्येंद्र कुमार, जेठ लवलेश, पति के भांजे अनुज निवासी अल्लोपुर थाना कुंडा जिला प्रतापगढ़ व रिश्तेदार अमित, कमलेश तथा रंपत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पीड़िता का पति बहराइच जिले के रतनपुर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है।

 

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