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वाराणसी अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) यजुवेन्द्र विक्रम
सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में नायरा पेट्रोल
पंप के मैनजर को राहत दे दी। उड़ीसा निवासी सम्बित
लेका को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में
एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत
बंधपत्र देनें पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश
दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण
प्रताप सिंह व अंकुर श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रोहित जायसवाल ने मडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि
उड़ीसा निवासी संबित लेका जो कि नायरा एनर्जी पेट्रोल कंपनी का अधिकारी है, उससे यह बोलकर पाँच लाख रूपये शशि तिवारी को दिलवाया था कि आप उसमें से तीस हज़ार रूपये लाभांश के रूप में प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। दो साल से उपर हो गया
परन्तु उसे कोड़ लाभांश नहीं मिला है, न ही वे रूपये वापस कर रहे हैं। उसे बाद में पता चला कि ये लोग लखनऊ में पढ़ते थे तथा पहले से ही जान पहचान है। यह लखनऊ भी कई बार गया पर वे उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। साथ ही उसे धमकी भी मिल रही है।