Shaurya News India
इस खबर को शेयर करें:

 

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार को एक माह का और समय दिया है। कोर्ट ने बेसिक ​शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अगली ति​थि एक मई को आदेश के अनुपालन में हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची की ओर से एडवोकेट ने कहा- 2023 में शिक्षामित्रों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय तय करने का आदेश दिया था। सोमवार को अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि मानदेय बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के बीच परामर्श अभी जारी है। कोर्ट से दो माह का और समय देने की अपील की।

इस खबर को शेयर करें: