वाराणसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अभियुक्त विशाल राजभर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹30,000/- के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गई है।
वाराणसी के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को अधिकतम सज़ा दिलाना है। इसी क्रम में, थाना बड़ागांव में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 563/2021 (धारा 354बी, 376एबी भा.दं.वि. एवं 3/6 पॉक्सो एक्ट) में मॉनिटरिंग सेल और थाना बड़ागांव ने माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
आज, 31 जुलाई 2025 को, माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो मेन), जनपद वाराणसी ने विशाल राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी नौमौटी पयागपुर, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए यह सज़ा सुनाई।
यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता को दर्शाता है, जिसके तहत अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा कर उन्हें कड़ी सज़ा दिलवाई जा रही है।