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वाराणसी। न्यू कॉलोनी ककरमत्ता निवासी कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सीनियर डिविजन) युगल शंभू की अदालत ने गुरुवार को दिया।
मामले के अनुसार, 15 सितंबर को लालपुर पांडेयपुर थाने में भाजपा समर्थक राजेश सिंह की पत्नी अन्नू सिंह ने रोशनी, उनके पति कुशल जायसवाल और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूटपाट सहित अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि प्रेमचंद नगर कॉलोनी में स्थित उनके घर पर रोशनी और उसके साथियों ने हमला कर लूटपाट की थी।
पुलिस जांच के दौरान रोशनी जायसवाल फरार हो गईं। बीते महीने अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कुर्की की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है।