वाराणसी। सिविल जज (जू० डि०) जे.एम (द्वितीय) शक्ति सिंह की अदालत ने कूटरचित व धोखाधड़ी के मामले में महीप सिंह व मनमोहन सिंह के विरुद्ध आदमपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आवेदक सुनील कुमार ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे के माध्यम से कोर्ट में बीएनएनएस कीधारा 173 (4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।
⚡️आवेदक का आरोप है कि उसने व्यवसाय के कार्य में महीप सिंह व मनमोहन सिंह, जो सगे भाई हैं और आभूषण बनाने का कार्य करते हैं, को बतौर कारीगर 354 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिये कई भाग में दिये थे, मगर विपक्षीगण कोई आभूषण नहीं दिये न ही सोना वापस किये, मांगने पर बराबर टालमटोल करते रहते थे। प्रार्थी ने पूर्व में इसकी शिकायत थाने पर किया तो उपरोक्त विपक्षीगणः 354 ग्राम सोना डेढ़ वर्ष के अन्दर देने का वायदा किये थे। प्रार्थी को विपक्षीगण ने कोई सोना वापस नहीं किया, बल्कि कागजात जो सोने की लिखा-पढ़ी के थे, उनके फोटोस्टेट कागजात, जो विपक्षीगण के पास थे, उसमें फर्जी कूटरचना करके लोगों को अपना ही माल बताने लगे, जिसके बाबत प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देने लगे और प्रार्थी को उपरोक्त कूटरचित फर्जी कागज देकर बोले कि जो करना है कर लो, अब तुम्हारा सोना वापस नहीं करेंगे। घटना के वक्त मौके पर विजय, अंजय व रमेश मौजूद थे, उन लोगों के सामने विपक्षीगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दिया। प्रार्थी ने थाना-आदमपुर पर जाकर उपरोक्त फर्जी व कूटरचित कागज को भी दिखाया, कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस आयुक्त को 30जुलाई 2024 को रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया, मगर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तक थक हार कर न्यायालय की शरण ली।