सुलतानपुरः पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके पॉक्सो के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ASJ-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 99/2018 व धारा 354(क)/504/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कूरेभार के अभियुक्त छोटू उर्फ धीरज कोरी पुत्र रामलाल नि0 पुरे नीलकंठ ढेसरूवा थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में रविवार को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादिनी मुकदमा के दिनांक 17.05.2018 समय 13.52 बजे वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 द्वारा वादिनी मुकदमा से छेड़खानी करते हुए गालियां देना व जान से मारने की धमकी देने पाक्सो एक्ट थाना कूरेभार के अभियुक्त छोटू उर्फ धीरज कोरी पुत्र रामलाल नि0 पुरे नीलकंठ ढेसरूवा थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0- मृदुल मंयक पाण्डेय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 11.06.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
रिपोर्ट- संतोष पान्डेय