
वाराणसी। अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित करने की शिकायत की रंजिश को लेकर पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपित प्रधान पुत्र को कोर्ट से राहत मिल गई।
जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने भगवानपुर, लंका निवासी आरोपित सुनील कुमार यादव उर्फ बिल्ली यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भगवानपुर, लंका निवासी वादी सतीश कुमार राय ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके घर के बगल में रहने वाले प्रधान का पुत्र बिल्ली यादव अवैध टैक्सी स्टैण्ड संचालित करता है।
जिसके शोर शराबा से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार व आसपास के लोग काफी तंग व परेशान रहते हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त अवैध टैक्सी स्टैण्ड के बाबत पूर्व में शिकायत किया था। इस बात की रंजिश को लेकर विल्ली यादव प्रार्थी को पूर्व में कई बार गाली गुप्ता किया तथा प्रार्थी के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश कर लड़ाई झगड़ा पर अमादा रहा है।
हालांकि पड़ोसी होने के नाते प्रार्थी हर बार उसकी हरकतों को नजरअन्दाज किया, लेकिन इस बीच 27 मई 2023 को समय करीब 8 बजे रात विल्ली यादव शराब पीकर प्रार्थी के घर में घुस गया और भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहने लगा कि तुम मेरा स्टैण्ड बन्द करवाओगे,
उसके पहले तुम्हे जान से मार दूँगा। मेरे मना करने पर विल्ली यादव लात-घूंसा से उसे मारने लगा। तब प्रार्थी चिल्लाकर घर वालों को बुलाया और गेट बन्द करवाया और घटना की सूचना लंका थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज बीएचयू को मोबाइल से दिया। उस दरम्यिन आरोपित के समर्थक 10-15 की संख्या में प्रार्थी के गेट को तोड़ने का
प्रयास करने लगे। पुलिस के आने पर गेट के बाहर गेट तोड रहे बिल्ली यादव और उसके समर्थक भाग गये। इस मामले में लंका पुलिस ने बिल्ली यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।