बांदाः पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी नईम खां मन्सूरी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री/ सम्बन्धित विवेचकगण थाना जीआरपी बांदा द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना /पैरवी के साथ ही अभियोजन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार त्रिवेदी रेलवे अनुभाग झांसी के द्वारा किये जा रहे सघन अभियोजन कार्य के फलस्वरूप न्यायालय ए0सी0जे0एम0 रेलवे बांदा सुचेता चौरसिया के द्वारा थाना जीआरपी बांदा पुलिस टीम द्वारा प्रभारी पैरवी कर थाना हाजा पर पंजीकृत आयुध अधिनियम में सम्बन्धित अभियुक्त रवि उर्फ जगदीश पुत्र अनोखे लाल उर्फ गुरू प्रसाद नि0 सुभाष कालोनी एलआईसी बैंक के सामने दमोह थाना कोतवाली नगर जिला दमोह म0प्र0 को 30 दिवस का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जुर्माना अदा न करने पर 05 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा । प्रभारी निरीक्षक नवेन्दु शेखर अग्निहोत्री थाना जीआरपी बांदा द्वारा बताया गया कि ऐसी सजा से अपराधियों का मनोबल गिरता है तथा SP महोदय के निर्देशन में अन्य चिन्हित मामलो में भी न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियो को सख्त से सख्त सजा दिलवायी जायेगी, जिससे अपराधियों का मनोबल गिर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके ।
घटना का सक्षिंप्त विवरण ... अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक अदद चाकू के साथ प्लेटफार्म नं0-02 पानी की टंकी के पास रेलवे स्टेशन बांदा से गिरफ्तार किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना जी0आर0पी0 बांदा में वर्ष 2011 में आयुध अधिनियम का आभियोग पंजीकृत किया गया था ।