लखनऊः बसपा अध्यक्ष मायावती के समय में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ अपहरण और थाने में गोली चलाने का मुक़दमा आज ख़त्म हो गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजा भइया को बरी कर दिया। अदालत ने अपहरण और थाने में फायरिंग करने से जुड़े मामले में 20 लोगों को निर्दोष बताया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है। ये मुकदमा 2011 में बसपा नेता मनोज शुक्ल ने दर्ज कराया था।