![Shaurya News India](backend/newsphotos/1714196755-956de8da-b52b-487f-ace5-9ee6a85b4f01.jpg)
वाराणसीः चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय बच्ची चॉकलेट के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जज ने सजा सुनाई। जज ने पुलिस की चार्जशीट, पीड़िता के बयान, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तिलकू राम को दोषी पाया।![](http://shauryanewsindia.co.in/backend/newsphotos/1714196714-1549367009.jpg)
उसके कृत्य को दुस्साहसिक और समाज में गलत संदेश देने वाला कहते हुए सजा सुनाई। जज ने दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास दिया, इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर भी अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया।
वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत के जज अनुभव द्विवेदी ने शनिवार को दो साल पहले मासूम से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी चार वर्षीय मासूम के पिता ने 26 मई 2022 में केस दर्ज कराया था।![](http://shauryanewsindia.co.in/backend/newsphotos/1714196740-887629743.jpg)
उसने बताया कि गांव का ही अधेड़ तिलकू राम पर चार वर्षीय बेटी को चॉकलेट के बहाने एक घर के पीछे ले गया और उससे दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ के बाद संबंधित धाराओं में कोर्ट लाकर जेल में दाखिल किया। जांच अधिकारी ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस केस में सुनवाई के दौरान लगभग दो वर्ष में पुलिस कर्मियों समेत ग्रामीणों ने गवाही दी। पड़ोसियों ने भी तिलकू राम को दोषी बताया और चार वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जज ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास दिया।
रिपोर्ट- जगदीश शुक्ला
ॉ