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विगत दो भिन्न तिथियों में अलग अलग जगह से रेलवे केबिल काट कर चोरी करने की घटना प्रकाश में आने पर अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर उप निरीक्षक अखिलेश कुमार राय सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार मय स्टाफ के साथ नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति एवं एक बाल अपचारी को रेलवे सिग्नल के तार को काटने आने पर घेर कर पकड़ा। तलाशी लिए जाने पर एक आरी और दो रिंच पाया गया।

पूछताछ में उन दोनों ने दिनांक 14.12.24 एवं  16.12.24 को रेलवे के तारों को काटना एवं पुतलीघर शास्त्रीय पुल के पास एक कबाड़ी को रेलवे के तारों को जलाकर बेचना स्वीकार किया। उपरोक्त स्टाफ द्वारा शास्त्री पुल के पास जाकर अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर कबाड़ी के दुकान को सर्च से चोरी किया गया लगभग 22 मी रेलवे का जला हुआ

एवं बिना जला हुआ रेलवे का केबल बरामद किया। सभी को 3 RP(UP)ACT से अवगत कराते हुए बाल अपचारी को संरक्षण में एवं दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके की सारी कार्यवाही उप निरीक्षक अखिलेश कुमार राय द्वारा करने के उपरांत आरपीएफ पोस्ट मिर्जापुर पर लाकर पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 08/2024 तथा 09/2024 धारा 3RP(UP)ACT, 174(c) रेलवे एक्ट सरकार बनाम अज्ञात में संबंध किया गया। 


अभियुक्तों का विवरण
1-जितेंद्र कुमार बिंद पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल उम्र 42 वर्ष ग्राम अछवर थाना ज्ञानपुर जिला भदोही उत्तर प्रदेश (रिसीवर)  2-पल्लू पुत्र स्वर्गीय जीव विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बरकछा कला थाना देहात कोतवाली जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश।


 आरोपी को सक्षम न्यायालय पेश किया जहां से आरोपी न्यायिक हिरासत में कारागार में भेजे गए।
घटना के कारण सिग्नल विभाग को लगभग 5000 रुपए एवं परिचालन की लगभग 20000 रुपए की क्षति हुई।

 

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