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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को राहत देते हुए उनके खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में वाराणसी की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। साथ ही अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अजय राय की याचिका पर दिया है। वाराणसी के कोतवाली थाने में अजय राय, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल व अन्य पर निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप मुकदमा दर्ज है। मामले में अजय राय और अन्य पर धारा 144 लागू होने के बाद भी धरना प्रदर्शन करने का आरोप है।
वर्ष 2017 के इस मामले में कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के बाद भी पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, राजकुमार जायसवाल, पूर्व सांसद राजेश मिश्र व अन्य लोगों ने टाउनहाल मैदान से लहुराबीर चौराहे तक जुलूस निकाला और उसके बाद सभा की। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लंबित है।
अजय राय ने मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की है। उनके वकील ने निषेधाज्ञा के तहत दाखिल चार्जशीट और उस पर संज्ञान लेने के आदेश को सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत बताया है। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रथमदृष्टया संज्ञान का आदेश गलत प्रतीत होता है लेकिन इस आधार पर पूरी कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती।
उन्होंने कोर्ट से तीन दिन का समय मांगा। दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को निर्धारित की है। साथ ही तब तक अजय राय के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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