वाराणसीः वार्ड-नगवॉ अन्तर्गत आशुतोष सिंह पुत्र चन्द्रधर नरायन सिंह द्वारा भवन सं0-एन-1/69, नगवॉ (आरडियल नर्सिंग क्लास के सामने) जिला-वाराणसी में लगभग 50‘ × 100‘ के क्षेत्रफल में भूतल पर कालमों का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2023 को नोटिस की कार्यवाही की गयी एवं श्री अवधेश कुमार कौशिक एवं श्रीमती किरन कौशिक द्वारा आ0सं0-441, मौजा-ककरमत्ता, पॉपुलर हास्पिटल, जिला-वाराणसी में पूर्व निर्मित पॉपुलर हास्पिटल के पीछे हास्पिटल से सटे लगभग 87‘ × 90‘ के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध दोनों प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(1) व 28(2) के अर्न्तगत दिनांक 18.08.2023 को नोटिस की कार्यवाही की गयी। दोनों निर्माणकताओं द्वारा चोरी छिपे अवकाश एवं रात्रि काल में किये जा रहे अनधिकृत निर्माण को मंगलवार को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी हेतु सौंप दिया गया।
रिपोर्ट- धनेश्वर साहनी