️वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो (सप्तम) विनोद कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के सारनाथ थाना के एक मामले में अकथा, सारनाथ निवासी आरोपी महिला कांति देवी की द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता नागेश्वर प्रसाद (आकाश) व इंद्रसेन सिंह गौतम ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी स्नेहलता भारती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में 156 दं०प्र०सं० के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि "प्रार्थिनी के पिता भुल्लन राम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति अपनी पालित पुत्री स्नेहलता भारती के नाम वर्ष 2008 में ही पंजीकृत वसीयत कर निबन्धित कर दिये हैं। प्रार्थिनी जब नाबालिग थी तथा किसी भी दस्तावेज अथवा कानूनी बातों को समझ पाने में असमर्थ थी,
जिसका फायदा उठाकर विपक्षी रामआसरे कान्ती देवी तथा कई अन्य फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो विपक्षीगणों द्वारा जाली रूप से बनाकर कूटरचना कर धोखाधड़ी करते हुये प्रार्थिनी का वरासत शुदा सम्पत्ति बल पूर्वक कब्जा कर समस्त सम्पत्ति दस्तावेज जेवरात व मंहगे बर्तन आदि तथा दो किता आटो भी हड़पकर उसका उपभोग बल पूर्वक गुण्डई के बल पर कर रहा हैं तथा भूखण्ड भी जो विक्रय पर प्रतिबन्ध हैं के
बावजूद कूटरचित दस्तावेज व फर्जी अभिलेख तैयार कर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बिना जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किये ही धोखाधड़ी करते हुये विक्रय कर दिया गया हैं, जिसे लेकर अक्सर व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिनी को नाजायज रूप से धमकी तथा गाली-गलौज दिया जाता है व उपरोक्त वसीयतशुदा सम्पति पर कब्जा करने हेतु आये दिन मारपीट पर अमादा रहते हैं।
उपरोक्त वसीयतशुदा सम्पति की जब प्रार्थिनी द्वारा जानकारी किया तो नगर निगम में फर्जी तथा कूटरचित सुलहनामा व प्रार्थिनी के आधार कार्ड पर प्रार्थिनी का जाली हस्ताक्षर बनाकर आवेदन प्रस्तुत कर भवन संख्या धोखाधड़ी करके प्राप्त किया है। विपक्षीगण बहुत शातिर, चालाक किस्म का फ्राड व्यक्ति हैं,
जो अपना मूल निवास से थाना स्थानीय के पुलिस से छिप कर वहां पर भी फ्राड कर तथा कई लोगों से धोखाधड़ी कर भागकर यहां रह रहा है, जो कई गम्भीर अपराध में वांछित भी है। प्रार्थिनी जब भी अपने मकान पर जाती है तो राम आसरे, तथा बाबी शराब के नशे में धुत होकर प्रार्थिनी के साथ अश्लीलता करते हैं
तथा कान्ती देवी मारपीट कर भगा देते है। वादिनी मुकदमा द्वारा उपरोक्त आशय के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना-सारनाथ में प्रस्तुत प्रकरण के बावत प्रार्थी/अभियुक्त सहित दो अन्य तथा तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।
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