Shaurya News India
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वाराणसी- फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सुनील कुमार की कोर्ट ने युवती के अपहरण, दुराचार मामले में गोरखपुर के सहजनवा निवासी दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य को दोषी पाया। उसे सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल ने पैरवी की।

पीड़िता ने वर्ष 2014 में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वह लखनऊ में बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रही थी। अकेले ही नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी। लखनऊ के गोमतीनगर में दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य रहता था। वह उसकी सहेली के पास आता जाता था। उसी समय उसका परिचय हो गया। बाद में दुर्गाशंकर ने गोरखपुर में दुष्कर्म कर जबरदस्ती शादी की।

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