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वाराणसीः ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की 20 महीने बाद सफाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसका आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देख-रेख में होगी। इस दौरान टैंक में बनी संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी के वजूस्थल में बने टैंक में मई 2022 में कमिश्नर सर्वे के दौरान कथित शिवलिंगनुमा आकृति मिली थी।


हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यह शिवलिंग है। जबकि मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसे फव्वारा बताया था। इसके बाद 17 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट ने इस वजूस्थल को सील करने का आदेश दिया था। तब से परिसर का यह एरिया सील है।


इसी साल, 2 जनवरी को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ-सफाई को लेकर मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टैंक में मछलियां मर गई हैं। उसे मई 2022 से साफ नहीं किया गया। इस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सफाई का आदेश दिया।

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