
वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुचर्चित परियोजना गोदौलिया पर रोपवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है
जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय भूमि मालिकों को बिना अधि ग्रहण की सूचना दिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए भवन संख्या डी 37/48 ए मोहल्ला बड़ादेव वार्ड दश्वामेघ वाराणसी एरिया
4080 स्क्वायर फीट भूमि मकान दुकान को बिना अधिग्रहण नोटिस दिए व न ही मुआवजा वितरित किए ध्वस्त कर दिया गया इसके संबंध में वादी मनसा देवी प्रतिमा सिंह सुचित्रा सिंह द्वारा जिला प्रशासन के जबरिया बिना अधिग्रहण की सूचना या नोटिस दिए बगैर मौके पर आकर धमकी देते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाकर जबरजस्ती ध्वस्त कर दिया गया
जिस पर भवन स्वामी ने बाध्य होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 1514/2025 दाखिल किया जिसमें वादिनी का पक्ष न्यायालय ने सुना परंतु जिला प्रशासन के इस जबरिया कार्रवाई के विरुद्ध रोक नहीं लगाया
जिस पर वादिनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या 4492/ 2025 दाखिल किया जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश व न्यायमूर्ति श्री संजय करोल द्वारा विवादित भूमि पर रोपवे निर्माण कार्य पर यथास्थिति का आदेश पारित किया है ।