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 COVID वैक्सीन की वजह से हम उस महामारी से निपटने में सक्षम थे, जिसने मानवता को हिलाकर रख दिया। 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।

 सीजेआई ने जोर देकर कहा कि वैक्सीन ने वैश्विक स्तर पर महामारी संकट पर काबू पाने में मदद की है और अब ऐसी याचिका दायर करना उचित नहीं होगा। 

उन्होंने आगे कहा,

"COVID वैक्सीन की वजह से हम उस महामारी से निपटने में सक्षम थे, जिसने मानवता को हिलाकर रख दिया। अब इन मुद्दों को न उठाएं।"

इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को वैक्सीन लेने के बाद व्यक्तिगत रूप से कोई दुष्प्रभाव हुआ है। वकील ने नकारात्मक जवाब दिया।

याचिका पर आगे विचार करने से इनकार करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की:

 "यह भी समझें कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली होती तो क्या दुष्प्रभाव होते। हम इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते, यह सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए है। याचिका खारिज की जाती है।

 

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