कहा-'बेटी को माता-पिता से पढ़ाई का खर्च प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार'
जस्टिस सूर्यकांत व्यास के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सुनाया फैसला,
26साल से अलग रह रहे दंपती के बीच तलाक के मामले का निपटारा करते हुए कहा- 'बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार,
माता-पिता को वित्तीय संसाधन की सीमा में धनराशि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है बाध्य
तलाक के मामले में दंपति के बीच कोर्ट में हुआ था एक समझौता,
जिसके तहत 73 लाख रुपए पति द्वारा दिया जाना हुआ था तय,
जिसमें 43 लाख रुपए थे बेटी की शिक्षा के लिए और शेष उसकी मां के लिए
समझौता पत्र पर बेटी द्वारा भी किए गए थे हस्ताक्षर