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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस बात को स्पष्ट किया
शादी के झूठे वादे पर सहमति से बनाया यौन संबंध पर कहा
कब बलात्कार के अपराध के रूप में माना जा सकता है
लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोप पर SC ने कहा
शादी के झूठे बहाने पर बलात्कार के अपराध को बताना होगा
अपराध को आकर्षित करने के लिए यह स्थापित करना होगा
सिर्फ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना ही कारण नहीं 
कई अन्य कारणों से पुरुष महिला से संबंध बना सकता है 
महिला से शादी के वादे के अलावा अन्य कारण से यौन संबंध होंगे
शादी के झूठे बहाने पर बलात्कार के अपराध को स्थापित करना होगा
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा.

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