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 नवजात की तस्करी हुई तो अस्पताल का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा!
 सुप्रीम कोर्ट ने नवजात शिशु तस्करी के एक मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर किसी अस्पताल से नवजात चोरी या तस्करी होती है, तो उस अस्पताल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि देशभर के हाईकोर्ट अपने-अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट मंगवाएं और सभी मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें।

"बच्चा गायब होना अस्पताल की ज़िम्मेदारी है, जवाबदेही तय होगी" — सुप्रीम कोर्ट

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