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SC क़ी अनुमति के बिना कोई निर्माण या बिल्डिंग नहीं ढा पायेगी पुलिस या सरकार

जमीअतउलमा_इन क़ी याचिका का निस्तारण करते हुए सर्वोच्च

न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए क़ी पूरे भारत में 1 अक्टूबर तक किसी

भी बिल्डिंग को उनकी अनुमति के बिना नहीं गिराया जायेगा। सुप्रीम

कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तक

भारत में कहीं भी संपत्ति का विध्वंस अदालत की अनुमति के बिना नहीं

होगा, लेकिन स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों

सहित अन्य पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

 

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