Shaurya News India
इस खबर को शेयर करें:

वाराणसी अपर सत्र न्यायाधीश (तेरहवां) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने कैफे में घुसकर कैफे संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। कथनपुर, कंदवा, थाना मंडुवाडीह निवासी आरोपी चन्दन पांडेय को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राजेश कुमार ने  लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह 11 बजे कैलाश पंडित अपने 15-20 साथियों के साथ लाठी-डंडे व धारधार हथियार के साथ उसके एस्कोवार कैफे में घुस आया और तोड़फोड़ करने लगे।

उसके पुत्र निखिल कुमार द्वारा मना करने पर सभी लोग एक राय होकर उसके पुत्र को बुरी तरीके से गिराकर मारने पीटने लगे जिससे उसके शरीर में बहुत गंभीर चोटें आयी। जाते हुए उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर चले गये। इस दौरान उसका पुत्र मौके पर बेहोस हो गया। अगल- बगल के लोगों के सहयोग से उसको हाॅस्पिटल ले जाया गया। जिस मामले में पुलिस ने चंदन पांडेय, 2 बाल अपचारी और 14 आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। 

इस खबर को शेयर करें: