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वाराणसी। प्रभारी अधिकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत ने गाली-गलौज व मारपीट के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी सेराज हासमी को 25-25 हज़ार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह पटेल व नियाज़ अहमद अंसारी ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार चौसट्टि माता मंन्दिर, थाना दशाश्वमेध निवासी वादी शरफराज मुहम्मद ने 24 मई 2024 को थाना दशाश्वमेध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह शेराज हासमी को कमाने खाने के लिए

बनारस ले आए और अपने साथ रखा, जब वो कमाने लगा तब उसको रासन भरने को कहा तो वह अन्ना कान्नी करने लगा। इसपर वादी ने उसको अलग कर दिया, जिससे वह विवाद करने के साथ गाली गलौज करने लगा।

इस बीच वादी चौसट्टि गली में बैठा था तभी अचानक आरोपी थरमस से मारने लगा जिसके कारण वादी का सर फट गया और बीच बचाव करने में हाथ में चोट आ गई। अगर समय पर दो तीन व्यक्ति बचाने नहीं आते तो उसको जान से मार देता।

 

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