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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी, एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने दलित उत्पीड़न व मारपीट के भेलूपुर थाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी। प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी, थाना लालपुर-पांडेयपुर निवासी आरोपी सतीश प्रसाद जायसवाल को 25-25 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता डा राहुल राज, विकास चौहान व प्रमोद मौर्या ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सुनील कुमार ने भेलूपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह वरिष्ठ सहायक के पद पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रशासन), वाराणसी में कार्यरत है। 29 सितंबर 2017 को शाम 05:00 बजे सतीश प्रसाद जायसवाल, वाहन चालक कार्यालय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रशासन), वाराणसी ने उसको वेतन से संबंधित विवाद को लेकर जाति सूचक शब्द बोलते हुए कहा कि अभी तक वेतन उसने क्यों नहीं बनाया। भद्दी-भद्दी गालियां देकर कहा कि उसके जैसे लोगों को जमीन पर बैठकर काम करना चाहिए, उसको बड़ा बाबू बना दिया है। यह कहते हुए उसने वादी के ऊपर जानलेवा हमला किया। जिसमें चार फुट की लाठी लेकर उसके ऊपर फेर के और पैर के पंजे पर वार करने से पहले उसके ऊपर कमरा नंबर 17 में उसकी दोनों आलमारी को तोड़ कर उसको खोलने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर वार किये। जिस कारण वादी के माथे पर चोट का निशान साफ दिख रहा है। जान से मारने की धमकी दिया।

 

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