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️वाराणसी। मकान बनाने के लिए 4.50 लाख रुपए देकर स्टांप पर 11 लाख रुपए लिखवा लेने और पांच लाख रुपए का चेक जबरन लेने का विरोध करने पर मारपीट व धमकी देने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने मिर्जमुराद निवासी प्रेम शंकर सिंह व उसके पुत्र को 25- 25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा। 

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार बरेका,मंडुआडीह निवासी मीरा सिंह ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पुत्र रजत कुमार बरेका में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। उसके पुत्र ने मकान बनवाने के लिए प्रेम शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह से वर्ष 2019 में 4.50 लाख रूपया कर्ज लिया था। जिसके बदले मेरे पुत्र से पाँच लाख रूपया का ब्लैंक चेक एवं स्टैम्प पर जबरजस्ती मु० 4.50 लाख के स्थान पर 11 लाख रूपया अंकित कराकर मेरे पुत्र का हस्ताक्षर बनवा लिया। पैसे लेने के बाद उसके पुत्र ने वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर 2022 तक विपक्षी के सम्पूर्ण मूलधन व ब्याज धन का भुगतान नगद रूप में कर दिया और समस्त कर्ज चूकता कर दिया। सम्पूर्ण बकाया धनराशि पाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी के पुत्र द्वारा दिया गया ब्लैंक चेक और लिखित स्टाम्प वापस नहीं किया गया। बाद में प्रेम शंकर अपने पुत्र प्रकाश सिंह तथा पाँच अन्य अज्ञात व्यक्तियों को लेकर 07 फरवरी 2023 को सायं 6.00 बजे तथा 11.00 बजे रात्रि वादिनी के क्वाटर पर चढ़ आये और गलियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। बाद में उसके पुत्र को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए और कई सादे स्टांप पेपर पर साइन कराने के बाद मारपीटकर उसे मालगोदाम रोड पर छोड़कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद मारपीट एवं धमकी के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसपर दोनों आरोपितों ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी।

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