Shaurya News India
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वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने मारपीट व लूट के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। हैदराबाद गेट, थाना चितईपुर निवासी आरोपी राजीव चौरसिया उर्फ राजू चौरसिया को 50-50 हज़ार रुपए की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी सुशीला देवी ने चितईपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था की  वह 10 नवंबर 2024 को शाम 7.30 बजे बाई-पास से हैदराबाद गेट के तरफ जा रही थी,

उसी समय चौरसिया ताम्बूल भंडार के पास कुछ लोग उसकी गाड़ी पर धक्का मारे, उसके बेटे ने जब उनसे पूछा की भईया आराम से चलिए तभी दो लोग गाड़ी रोक कर उसे व उसके बेटे राजीव सिंह पटेल को जबरिया गाड़ी से खीचकर गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे,

बगल में बीयर शाप की दुकान से 15-20 की सख्या में लड़के आकर उसे धक्का दिए एवं उसके बेटे को बुरी तरह से लात घूसो से उसके सीने व पेट एवं चेहरे पर मारने लगे तथा राजीव चौरसिया नामक व्यक्ति जो पान की दुकान चलाता है उसके ललकारने पर एक व्यक्ति असलहा निकाल कर उसके बेटे को सटा दिया

तथा उसका व उसके बेटे का पर्स छिन लिए जिसमे में पैसे व जरूरी आई०डी० प्रूफ थे। पुनः बुरी तरह से मारते पीटते भाग गये। उनके मारने पीटने से उसके बेटे के पेट व सीने एवं चेहरे पे काफी चोटे आई है, दो बार वो उल्टी कर चुका है, उसको भी अन्दरूनी चोटे लगी हुई है।


 

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