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वाराणसी। धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवास प्रमाणपत्र बनाने के मामले में आरोपित सहज जन सेवा केंद्र के संचालक को कोर्ट से राहत मिल गयी।

चंदौली जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) श्याम बाबू की अदालत ने लेहरा, सकलडीहा (चंदौली) निवासी अवधेश सिंह यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा। 

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार लेहरा क्षेत्र सिसौड़ा कला, परगना महाइच, तहसील सकलडीहा, जनपद चन्दौली पर कार्यरत लेखपाल बृजेश सिंह यादव ने 20 दिसंबर 2022 को सकलडीहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप था कि ग्राम सिसोडा कला निवासी अरूण कुमार सिंहने अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सहज जन सेवा केंद्र के संचालक अवधेश सिंह यादव के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके बाद सहज जनसेवा केंद्र के संचालक की मिलीभगत से आनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र में गलत अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे निर्गत करा लिया गया है।

इसकी जानकारी होने पर जांच की गई तो पता चला कि उक्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या 221960020113304 के बाबत 21 नवंबर 2022 को जारी प्रमाण पत्र संख्या 661222043143 गलत साक्ष्यों के आधार पर जारी कराया गया है।

जांच रिपोर्ट के बाद उक्त निवास प्रमाण पत्र को उपजिलाधिकारी सकलडीहा द्वारा निरस्त कर दिया गया। साथ ही उनके आदेश पर इस धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में सहज जनसेवा केन्द्र के संचालक अवधेश सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का क्षेत्रीय लेखपाल को आदेश दिया गया था।

उपजिलाधिकारी सकलडीहा कार्यालय के 19 दिसंबर 2022 के आदेश पर लेहरा क्षेत्र सिसौड़ा कला, परगना महाइच, तहसील सकलडीहा, जनपद चन्दौली पर कार्यरत लेखपाल बृजेश सिंह यादव ने सकलडीहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
 

 

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