Shaurya News India
इस खबर को शेयर करें:

 

वाराणसी सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने ई-रिक्सा, बैट्री चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। सूजाबाद, पड़ाव निवासी आरोपी गोरख कुमार को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अविनाश गुप्ता व दिलशाद अहमद ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रमजान अली ने 18 अप्रैल 2025 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपनी ई-रिक्सा (टोटो) को 15 अप्रैल 2025 को समय लगभग 16.00 बजे मैदागिन पेट्रोल पम्प के पास खड़ी किया था, थोड़ी देर बाद आया तो देखा टोटो वहां नहीं है जिसे काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो घटनास्थल के पास लगे सी.सी.टी.वी. को देखा गया और विडियो व फोटो दिखाने पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा आरोपी गोरख कुमार को राजघाट के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने उक्त अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर ई-रिक्सा के साथ 4 अदय बैटरी बरामद की गयी।
 

इस खबर को शेयर करें: