
राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ के प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अशोक कुमार अवाट ने बताया कि विभिन्न संघनिष्ठ शिक्षक साथियों के आग्रह पर राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ ने अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के नियम और शर्तों के सम्बन्ध में राजकीय शिक्षकों के हितार्थ सुझाव प्रेषित किया है।
इसके अन्तर्गत इण्डेक्स बाॅक्स में संशोधन करने, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने, फिटमेण्ट फैक्टर 2.57 से कम नहीं रखने , ग्रेड वेतन में संशोधन करने यथा- एलटी ग्रेड- 4800)-, प्रवक्ता- 5400/-, प्रधानाध्यापक- 6600/- तथा
प्रधानाचार्य- 7600/- करने, अन्य राज कर्मचारियों के समान राजकीय शिक्षकों को ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने, प्रवक्ता संवर्ग का ग्रेड वेतन 5400/- करते हुए उसे राजपत्रित का दर्जा प्रदान करने, नवनियुक्त एवं पूर्व से कार्यरत के मध्य वेतन की वरिष्ठता कायम रखने हेतु ज्येष्ठ शिक्षकों के वेतन में बंचिंग के स्तर निश्चित करते हुए अतिरिक्त वेतन वृद्धियाॅं प्रदान करने, एनपीएस अथवा यूपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करने, वेतन, पेंशन, महॅंगाई भत्ते की केन्द्रीय समानता के अनुरूप समस्त भत्ते भी केन्द्रीय तिथि
और दर से प्रदान करने तथा शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की माॅंग की गयी है। प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अशोक कुमार अवाक ने बताया कि राजकीय शिक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग में इन सुझावों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।