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वाराणसी के IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन कोर्ट में पुलिस उसकी जमानत रोक नहीं सकी। अभियोजन की लचर पैरवी के बीच सक्षम पटेल को तीसरी याचिका में जमानत मिल गई, यह दो बार पहले निरस्त हो चुकी थी।


सोमवार को कोर्ट के आदेश पर सक्षम पटेल को रिहा कर दिया गया। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीख पर सक्षम पेश भी हुआ। पुकार के बाद कोर्ट बुक में हस्ताक्षर के दौरान उसने अपने रिहा होने की जानकारी भी दी। तीनों आरोपी कुणाल, आनंद और सक्षम सुबह कोर्ट में साथ-साथ पहुंचे थे और देर शाम तक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।

तीसरे आरोपी को जमानत मिलने के बाद छात्रा छुट्‌टी लेकर घर गई

बता दें कि इससे पहले 2 आरोपियों की रिहाई के चार महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत स्वीकार हो चुकी थी, इसमें आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान शामिल थे। अब गैंगस्टर कोर्ट में जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट से सक्षम को जमानत मिल गई है।
हालांकि सक्षम को जमानत मिलने के बाद पीड़ित छात्रा ने आक्रोश जताया है। उसने आरोपियों के लगातार जेल से बाहर आने पर सवाल भी उठाए हैं। वह इसके बाद कॉलेज से छुट्‌टी लेकर घर चली गईं हैं। 


बता दें कि गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने 17 जनवरी, 2024 को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी।

पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में केस किया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी लेकिन अब तीनों जमानत पर बाहर हैं।

 

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