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बलिया- करीब पांच साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी उमेश वर्मा ने एक फरवरी 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 31 जनवरी 2020 की रात करीब साढ़े 10 बजे कुछ अज्ञात लोग उसके घर में घुस गए। जिस कमरे में वह और उसका बेटा सो रहे थे, उसके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। आरोप लगाया कि पत्नी बिंदु और बेटी अंशु के कमरे में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दोनों को घायल कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बिंदु की मौत हो गई तो पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा की बढ़ा दी। छानबीन में मामला पुरानी रंजिश का निकला। इसके बाद पुलिस ने श्रीनगर गांव के ही तीन भाइयों संदीप वर्मा, बबलू वर्मा और पिंटू उर्फ रिक्सेना का नाम मुकदमे में शामिल कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने 16 अप्रैल 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पांच मई 2020 को इस प्रकरण की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में शुरू हुई। हालांकि 30 मई 2020 को पत्रावली सेशन कोर्ट को भेज दी गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने तीनों भाईयों को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। बताते चलें कि आरोपी पिंटू की पत्नी व मृतका बिंदु सहेली थी। उनकी दोस्ती पिंटू को पंसद नहीं थी। इस बात को लेकर पिंटू व बिंदु के बीच साल 2017 में झगड़ा हुआ था। इस मामले में तहरीर के बाद पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था।

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