वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), (तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने दहेज़ उत्पीड़न के मामले में पति समेत तीन को अग्रिम ज़मानत दे दी। अजमेर राजस्थान निवासी पति उमेश विजयवर्गिया, देवर राकेश विजयवर्गिया व सास शकुंतला विजयवर्गिया को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रूपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
✨अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादिनी का विवाह 18 जुलाई 2021 को अजमेर राजस्थान निवासी उमेश विजयवर्गिया के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता था और गालिवा देते हुए मारा पीटा जाता था तथा दहेज कम लाने ताना दिया जाता था। 14 अप्रैल 2023 को परिवादिनी का पति उमेश विजयवर्गिया देवर राकेश विजयवर्मिक एवं सास शकुन्तला विजयवर्गिया परिवादिनी को गालियां दिये और मारे पिटे और परिवादिनी के भाई को बुलाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका सारा सामान मोबाइल, आधार कार्ड पैसा छीनकर घर से निकाल दिये। परिवादिनी अपने भाई के साथ अपने मायके ग्राम नियारडीह, थाना चोलापुर आ गयी तब से परिवादिनी अपने पिता के घर रह रही है। परिवादिनी से एक मुकदमा वास्ते विदाई परिवार न्यायालय में दाखिल किया जिसकी नोटिस आरोपियों के घर चली गयी, जिस पर वे लोग और आग बबुला हो गए और बहुत गालियां देने लगे। घटना के सम्बन्ध में परिवादिनी में महिला थाना, चोलापुर थाना एवं पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र दिया किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब जाकर उसने न्यायालय की शरण ली।