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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो (द्वितीय) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने 17 वर्षीय छात्रा को स्कूल आते जाते छेड़खानी करने के मडुआडीह थाने के मामले में अभियुक्त राजू चौहान को दोषी पाते हुए

3 वर्ष की कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह के मुताबिक पीड़िता ने खुद 25 अप्रैल 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अ

भियुक्त द्वारा छेड़खानी से तंग आकर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया तब उसके माँ के मोबाइल पर फोन कर धमकी देता था और बात करवाने का दबाब बनाता था अभियुक्त भी पीड़िता के पड़ोस में रहता था।

 

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