वाराणसी। ठेला-पटरी व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की आठ साल पहले हुई चर्चित हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों नंद लाल राय उर्फ बबलू राय और शेष नाथ शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दी और उसके सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि मुकर्रर कर दी।
प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में भारतीय शिक्षा मंदिर स्कूल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की विवेचना के दौरान पुलिस ने लंका थानांतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी,नेवादा निवासी नंद लाल राय उर्फ बबलू राय और चंदुआ छित्तुपुर,सिगरा निवासी शेषनाथ शर्मा को गिरफ्तार किया था।
इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में स्थित जवाहर नगर मार्केट पेशाब करने को लेकर प्रमोद निगम की अभियुक्त नंदलाल राय से विवाद हो गया था। इस लेकर नंदलाल राय ने देखलेन की धमकी देते हुए वहां से चल गया। बाद में उसी दिन कुछ घंटे बाद शेषनाथ शर्मा के साथ वापस आकर प्रमोद निगम को गोली मार दी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व ओंकार तिवारी ने पैरवी करते हुए 12 गवाह परीक्षित कराए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह हिमांशु श्रीवास्तव का बयान अहम रहा।