Shaurya News India
इस खबर को शेयर करें:

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (चौदहवां) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने सैंतीस लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी। गोरखपुर निवासी आरोपी पंकज कुमार सिंह और ज्योतिशा चंद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा योगिता सिंह ने मिर्ज़ामुराद थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, पूर्णिमा त्रिपाठी और आनंद त्रिपाठी ने पंकज सिंह और ज्योतिशा चंद के साथ मिलकर तीन साल में पैसा दोगुना करने का आश्वासन दिया, जिसपर विश्वास करके वादिनी ने सैंतीस लाख इकतीस हजार रुपए RTGS कर दिया। बाद में आरोपियों ने पैसा देने से मना कर दिया तथा कुछ चेक भी दिया जो न्यायालय में अनादृत हो गया। न्यायालय ने पाया कि बचाव पक्ष के खाते में कोई भी भुगतान नहीं किया गया था तथा चेक भी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दिया था, जिसमें बचाव पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी।

इस खबर को शेयर करें: