Shaurya News India
इस खबर को शेयर करें:

 

वाराणसी प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में दो आरोपित रामदुलार व सुनीता देवी को 25-25 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजत कांत सिंह, शाईनी शेख, अमृत यादव व शशांक पांडेय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना रोहनिया में 8 अगस्त 2024 को आरोपीगण के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जिसमें दहेज उत्पीड़न व मारपीट संबंधित आरोप लगाए गए।

आरोपीगण की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता रजत कांत सिंह, शाईनी शेख, अमृत यादव व शशांक पांडेय ने न्यायालय के समक्ष कहा कि आरोपीगण को गलत ढंग से झूठे मामले में फसाया गया है। उनके द्वारा ना कोई मारपीट की गई है और न ही दहेज संबंधित उत्पीड़न किया गया है, और ना ही कोई इस मामले में स्वतंत्र साक्षी है।

इस खबर को शेयर करें: