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वाराणसी। सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने नकली नोटों की गड्डी दिखाकर महिला से उसके गहने उतरवाने के मण्डुवाडीह थाने के एक मामले में दो टप्पेबाजों को मामले में जमानत दे दी। दिल्ली निवासी आरोपी किशोर सोलंकी व अर्जुन को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व अंकिता सिंह ने पक्ष रखा।

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शैलन देवी ने 22 मार्च 2025 को महमूरगंज स्थित जलेबी की दुकान के पास थी कि तभी दो लड़के उसके पास आये और इसको अपने झांसे में लेते हुए वही कोने में स्थित प्लेटफार्म की सीढ़ी के पास ले गये और बातचीत करने लगे। उनके बात चीत करने के कम में उन्होंने उसे झूठी नोट की गड्डी दे दी और उसका मंगलसूत्र, कान के जेवर व हाथ की अंगूठी समेत कुछ पैसा ठग करके चले गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना  शुरू की तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा 1 मई 2025 को मण्डुवाडीह स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 08 के पास गिरफ्‌तार किया गया। अभियुक्त किशोर के पास से 4700/- रूपये व एक काले कपड़े में पन्नों को नोटों का आकार का काटकर बनाया गया बण्डल मिला। अभियुक्त अर्जुन के पास से 4600/- रूपये बरामद किये गये। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

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