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वाराणसी,  उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वाराणसी के सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्तो राजलिंगम द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।


आदेश के अनुसार, जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, यदि कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ यात्रा कर रहा है (पिलियन राइडर), तो उसे भी हेलमेट पहनना आवश्यक होगा।


चार पहिया वाहनों से कार्यालय आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें और अन्य सहयात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना आवश्यक होगा।


कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करेंगे। जो अधिकारी या कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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