वाराणसी। वाहन चोर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने कमौली, चौबेपुर निवासी आरोपित संदीप यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रेश यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कैंट थाने के सिपाही दिनेश कुमार यादव व अजय प्रताप सिंह 31 दिसंबर 2024 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि छोटी कटिंग मैदान के पास दो व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल बेचने के लिये आये हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि तीन मोटर साइकिलों के साथ दो व्यक्ति वहां खड़े थे। जो पुलिस को देखते ही भागने लगे।
जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को धरदबोचा। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम सोनू राजभर व दूसरे ने अपना नाम सूरज यादव बताया। उन्होंने बताया कि वह लोग बाइक चुरा कर उसे बेचते है। आज भी चोरी की तीन बाइक को बेचने के लिए लेकर आए थे। उनके निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छिपाकर रखे चोरी के कुल 13 मोटर साइकिल बरामद करने के साथ ही उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
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